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jamshedpur-school-बेल्डीह चर्च स्कूल की प्रिंसिपल समेत अन्य पर होगी कार्यवाही, उपायुक्त कार्यालय के विधि-व्यवस्था शाखा ने एसएसपी और डीएसइ को दिया निर्देश

राशिफल

जमशेदपुर : जमशेदपुर के बेल्डीह चर्च स्कूल की प्रिंसिपल एल पीटरसन समेत समेत अन्य के विरुद्ध आजसू पार्टी के प्रवक्ता अप्पू तिवारी द्वारा की गयी शिकायत पर उपायुक्त कार्यालय के विधि-व्यवस्था शाखा ने संज्ञान लिया है. अपर जिला दंडाधिकारी ने इस मामले में पत्र जारी करते हुए जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. बिष्टुपुर थाना में बेल्डीह चर्च स्कूल की प्रिंसिपल ने शुक्रवार को भाजपा प्रवक्ता अंकित आनंद और आजसू प्रवक्ता अप्पू तिवारी पर स्कूल स्टाफ़ से मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज़ करवाया गया था. वहीं आजसू-भाजपा नेताओं के कॉउंटर केस लेने से बिष्टुपुर थाना ने इंकार कर दिया था, जिसके बाद आजसू प्रवक्ता ने थाना के अलावे जिले के उपायुक्त कार्यालय को उक्त मामले से अवगत कराते हुए स्कूल प्रबंधन की प्रिंसिपल समेत अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज़ करने की मांग की थी. आजसू जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने अपनी शिकायत में एल पीटरसन, अशफ़ाक आलम, रॉबर्ट एलेग्जेंडर, एसपी साहू, एससी दास समेत दस अन्य स्कूल स्टाफों को अभियुक्त बनाया है. शिकायत में जिक्र है कि वार्ता के लिए बुलाकर अभिभावकों को गोली-बंदूक का भय दिखाकर बिष्टुपुर थाना से केस वापस लेने का दबाव बनाया गया. प्रिंसिपल ने प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक ऊंची पकड़ होने का भय दिखाया. इसके अलावे उक्त लोगों पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों के विरुद्ध नफ़रत और भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणियां करने के भी आरोप हैं. नेताओं ने चर्च स्कूल के प्रभाव में पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर मामले में एकपक्षीय कार्यवाई करने का आरोप बिष्टुपुर थाना पर भी लगाया था. बुधवार को आजसू पार्टी के जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी की ओर से मामले में एफआइआर दर्ज़ करने के अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए अपर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से एसएसपी समेत डीएसइ को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है. इस आशय में आजसू प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने बताया कि बेल्डीह चर्च स्कूल की प्रिंसिपल समेत प्रबंधन के लोग शैक्षणिक माहौल को ख़राब कर नफ़रत फैला रहे हैं. धर्म को अपमानित करने वाली टिप्पणियां करने वालों पर एफआईआर दर्ज़ कर अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

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