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jamshedpur-alert-for-covid-holi-जमशेदपुर के डीसी ऑफिस व 50 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, किसी तरह का जुलूस, प्रदर्शन पर रोक, होली को देखते हुए जमशेदपुर में रहेगा नो इंट्री

राशिफल

जमशेदपुर : जमशेदपुर डीसी ऑफिस और आसपास के करीब 50 मीटर के दायरे में जमशेदपुर (धालभूम) एसडीओ नीतिश कुमार सिंह ने जमशेदपुर स्थित पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय (डीसी ऑफिस) और 50 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. इसके तहत कोरोना के नियमों का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है. इस दौरान धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक दलों और आम लोगों के ज्ञापन सौंपने के दौरान कड़ाई से इसको पालन करने कहा गया है. इसके तहत कहा गया है कि 5 या उससे अधिक लोग डीसी ऑफिस में प्रवेश नहीं करेंगे. कोई भी व्यक्ति बना मास्क के डीसी ऑफिस में प्रवेश नहीं करेंगे. सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे. किसी तरह का हिंसक जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, पुतला दहन समेत अन्य आंदोलन करने पर पाबंदी होगी. बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पाबंदी रहेगा, किसी भी संगठन, राजनीतिक दल द्वारा बिना पूर्व अनुमति के सभा, सम्मेलन और जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. उपद्रव अथवा शांति भंग करने, सभा, जुलूस, धरना करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर जमा होने पर कार्रवाई होगी. 26 मार्च के अपराहन से 30 अप्रैल 2021 तक इसको प्रभावी किया गया है. दूसरी ओर, जमशेदपुर में 29 मार्च यानी होली के दिन दिन भर नो इंट्री लागू कर दी गयी है.

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