
जमशेदपुर : जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर प्रीतपाल सिंह और उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को मृतक की मामी संतोष कौर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने याचिका की सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. बता दें कि 30 जून 2021 की शाम को में प्रीतपाल सिंह ने अपनी बेटी के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी. प्रीतपाल ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उन्होने बड़े भाई परमजीत सिंह सैनी पर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने और मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की बात लिखी थी. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परमजीत सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.