जमशेदपुर : विगत 23 मार्च 2019 को साकची रामलीला मैदान में रहने वाले मुकेश कुमार ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि परफेक्ट कम्प्यूटर से 32 नग सीसीटीवी कैमरा (कीमत लगभग 70 हजार रुपये) और 15 हजार रुपये नगद राशि उस तक नहीं पहुंचा. मामला यह है कि परफेक्ट कंप्यूटर से 32 पीस सीसीटीवी कैमरा और 15 हजार नगद शवकुमार शर्मा को यह कहकर दिया गया कि पंकज कुमार प्रकाश को दे देगा. लेकिन सीसीटीवी कैमरा और नकद राशि पंकज तक नहीं पहुंचने और परफेरक्ट कम्प्यूटर से शिवकुमार शर्मा को सामान देने की बात पचा चलने और समय. बीत जाने के बाजवजूद भी सामान नहीं मिलने पर शिवकुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
आरोपी शिवकुमार शर्मा निवासी समस्तीपुर के खिलाफ 32 नग सीसीटीवी कैमरा (कीमत लगभग 70 हजार रुपये) और 15 हजार रुपये नगद लेकर भागने का मामला दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने 24 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू और बबीता जैन ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। उसके बाद मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका मजूंर कर ली.