जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर मेन रोड स्थित मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी से जमीन वापस लेकर रैयतदार को वापस दी जायेगी. मुख्यमंत्री द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49(5) के तहत मंत्री चम्पाई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. पीठासीन पदाधिकारी-सह-मंत्री चम्पाई सोरेन के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 (5) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड मेन रोड बिष्टुपुर, जमशेदपुर को अधिग्रहित भूमि में कम्पनी द्वारा की गई एकरार के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के कारण रैयत से ली गई जमीन को न्यायालय द्वारा रैयत बिजॉय सिंह, खूंटाडीह, थाना सोनारी, जिला पूर्वी सिंहभूम को कुल रकबा 5.63 एकड़ भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया. उक्त जमीन सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल स्थित शहरबेड़ा के पास थाना संख्या 267, खाता संख्या 64 और 65 के प्लॉट संख्या 878, 726, 859, 875, 876, 877, 879 है, जो कुल 5.63 एकड़ृ है. उक्त जमीन रैयतदार से कंपनी ने कंपनी के संचालन के लिए 12 साल पहले लिया था. उक्त कंपनी को स्थापित अब तक नहीं किया गया है, जिसके बाद उक्त जमीन को नियम के तहत वापस लेने का आदेश निर्गत किया गया है.