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jamshedpur-building-will-be-regulated-जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने बिल्डर एसोसिएशन के साथ की अहम बैठक, बिल्डरों को बताया गया-नियमों के अनुरुप बनाये बिल्डिंग नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई, बिल्डर एसोसिएशन ने कहा-कई बिल्डर एसोसिएशन के अधीन नहीं, रजिस्टर्ड होने की अनिवार्यता का नियम लगाया जाये, अब जमशेदपुर का प्लान और एफएआर बदलने की जरूरत, जानें क्या-क्या हुई अहम बैठक में

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जमशेदपुर : जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक किया गया. इसमें विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा अतिक्रमण पर रोक लगाने हेतु निर्देश दिया गया. निजी एवं व्यावसायिक भवनों के निर्माण में अनिमियतता, अतिक्रमण एवं विचलन के मामलें जैसे अतिमहत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. बैठक में विशेष पदाधिकारी ने बताया कि शहर की बिजली, पानी एवं सिवरेज प्रणाली की एक सीमा है जिस पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण सभी को परेशानी होगा. भविष्य को देखते हुए नियम संगत भवन निर्माण कार्य करना आवश्यक है. निर्माण कार्य के दौरान आसपास के रहवासी को परेशानी होती है इसके लिए पहले से भी निर्देश दिया जाता आ रहा है कि भवन निर्माण के समय जाली वाली हरी बोड़ी से ढक कर रखना अनिवार्य है. पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधा लगाना सभी सोसाइटी में हो या परिसर में कम से कम 10 पौधा लगाना सुनिश्चित करें. अतिक्रमित एवं अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग या होल्डिंग पर बिल्डिंग बाइलॉज के तहत विधिवत कार्रवाई करना, अतिक्रमण या विचलित निर्मित अंश को हटाने हेतु इनफोर्समेंट टीम को एक्टिव करना, अतिक्रमणमुक्त या सील संरचना पर पुनः अतिक्रमण या निर्माण नहीं होने देना, अतिक्रमित या अवैध या विचलित निर्माणधीन भवनों में विद्युत तथा जल संयोजन नही देना, स्वीकृत नक्शा अनुरूप ही भवन निर्माण कार्य हो, यह सुनिश्चित करना, व्यावसायिक/निजी भवनों के बेसमेंट के पार्किंग स्थल में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया. इसके अलावा यह भी कहा गया कि स्वीकृत भवन प्लान अनुरूप निर्मित निजी या व्यावसायिक भवनों के भवन निर्माता या भूस्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने को कहा गया है. यह भी बताया गया कि स्वीकृत भवन प्लान अनुरूप निर्मित निजी या व्यावसायिक भवनों में वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही विद्युत एवं जल संयोजन देना, स्वीकृत भवन प्लान अनुरूप निर्मित निजी या व्यावसायिक भवनों के भवन निर्माता या भूस्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से फायर एनओसी प्राप्त करने को कहा गया है. वहीं बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने एसोसिएशन के तरफ से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि भवन निर्माण में अनिमियता पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यह भवन का बिल्डर कौन है क्योंकि आज परिस्थिति यह है कि कोई भी भवन निर्माण कार्य करने में जुट गया है जो कि बिल्डर एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़े हैं. जानकारी प्राप्त होने से उनके द्वारा भी निगरानी रखी जा सकती है जिससे की दूसरे को भी परेशानी नहीं हो. इसके लिए एक कमिटी बना कर भवन नक्शा पारित होने के दौरान बिल्डर एसोसिएशन के पंजीकृत करवाना आवश्यक है. पंजीकृत बिल्डर होने से नियंत्रण करने में आसानी होगी. जिस पर विशेष पदाधिकारी ने एक प्रस्ताव भेजने की बात कही. समय के अनुसार कई प्रकार के टैक्स बढ़ी, सर्किल दर से कई गुना टैक्स बढ़े परंतु उसके अनुरूप एफएआर नहीं बढ़ा जिसके कारण जमीन के दाम महंगे हुए परंतु उसमे बनाए जाने वाले भवन की दायरा नहीं बढ़ी. सरकार द्वारा कड़ाई होने से आज भवन निर्माण सामाग्री मिलना मुश्किल हो गया है एवं दाम भी कई गुना बढ़ गया है जिससे निर्माण लागत बढ़ गई है. ऐसे में सभी प्रकार का बोझ बिल्डर पर आ गया है और इसका दुष्परिणाम यह है कि कई लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, बेरोजगार हो रहे हैं जिसका समाधान जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है. जमशेदपुर शहर की जो प्लानिंग की गई थी वो कई वर्षो पूर्व की गई थी परंतु आज की परिस्थिति के अनुरूप एफएआर का दायरा बढ़ाने से सुविधा होगी जिसके लिए इस शहर की बिल्डिंग नियमावली में भी संशोधन की आवश्यकता है जो जमशेदपुर शहर के लिए अलग हो. सभी सदस्यों द्वारा जल्द ही फायर एनओसी प्राप्त कर अग्निशमन प्रणाली का संयोजन अपने अपने भवन में लगवाने हेतु कार्य करने की सहमति दिया गया एवं है संभव सरकार के नियमों के पालन करने में सहयोग देने हेतु सहमति प्रदान की गई. उक्त बैठक में नगर प्रबंधक रवि भारती, सोनल सिंह चौहान, बिल्डिंग एसोसिशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह एवं अन्य सदस्य शिव कुमार बर्मन, अनूप चटर्जी, रवि जग्गी, उत्तम कुमार, लोकनाथ घोष, मुकुल कुमार एवं अन्य सदस्य शामिल थे.

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