जमशेदपुर: उलीडीह थाना अंतर्गत एनएच 33 पर अवैध रूप से क्लिनीक चलाने के मामले में रणधीर कुमार के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.पुलिस ने रणधीर के बयान पर डॉ सुरेश राव, डॉ बाजी राव, डॉ एम गज्जू राव और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने केस रजिस्टर करने के बाद मामले की जांच शुरू की है.इसके पहले रणधीर ने इस मामले में लेकर थाना में शिकायत की थी. उसने पुलिस को बताया था कि वह 11 मई को मानगो एनएच-33 स्थित उमा अस्पताल के पास ओम साई क्लिनीक में बवासीर का इलाज कराने गया था. (नीचे भी पढ़े)
क्लिनीक में एक व्यक्ति बैठा था जिसने अपना नाम डॉ सुरेश राव बताया था.इलाज के लिए 200 रुपये फीस देकर शिकायत बताई तो डॉक्टर ने उन्हें एक गोली खिला दी और एक दवा की पर्ची देते हुए बाहर से अन्य दवा खरीदने को कहा.डॉक्टर ने एक सप्ताह बाद आने की बात कहते हुए घर भेज दिया. घर लौटने के बाद चक्कर आया और वह बेहोश हो गए और एक दिन तक होश नहीं आया. होश आने पर जब क्लिनीक के आस-पास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि डॉ सुरेश राव के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति लोगों को दवा देता है.