जमशेदपुर : बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान वर्ष 2016 से ही सीआईएससीई (आईसीएसई) बोर्ड की मान्यता को लेकर सवाल उठा रहा है. इसे लेकर अब संस्थान की ओर से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग को कानूनी नोटिस भेजा गया है. संस्थान के महासचिव सदन ठाकुर ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में भारत सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. (आगे की खबर नीचे पढ़ें)
उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके द्वारा सीबीएसई और एनआईओएस बोर्ड को ही मान्यता दी गयी है. जबकि दूसरी ओर सीआईएससीई की ओर से कहा गया है कि वर्ष 1974 में उसे भी भारत सरकार की ओर से मान्यता दी गयी है. इस पर सीआईएससीई बोर्ड से साक्ष्य मांगने पर उसके पास जवाब नहीं है. इसी मामले को लेकर विभाग को कानून नोटिस भेजा गया है. सदन ठाकुर ने कहा कि यदि नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, तो अब वह सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने को विवश होंगे.