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jamshedpur-court-3-decisions-जमशेदपुर कोर्ट ने तीन मामले में दुष्कर्मियों को दी सजा, case-1-सीतारामडेरा में 14 वर्षीय छात्रा को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण करने वाले को चार साल का सश्रम कारावास, जुर्माना, case-1-परसुडीह के सामूहिक दुष्कर्म में तीन को उम्रकैद, 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया, case-3-परसुडीह में 15 वर्षीय नाबालिग के शादी की नीयत बहला-फुसलाकर भागने वाला शादीशुदा को 25 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, तीनों अत्याचार की कहानी को पढ़िये

राशिफल

जमशेदपुर : जमशेदपुर के सीतारामडेरा में 14 वर्षीय छात्रा का शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण करने वाले को चार साल का सश्रम कारावास, जुर्माना
जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के रहने वाली 14 वर्षीया छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला सौरभ कुमार को अदालत ने बुधवार को चार साल का सश्रम कारावास की सजा दी हैं. जमशेदपुर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. सौरभ कुमार सिंह को अदालत ने गत बुधवार को भादवि की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं जबकि अदालत ने आरोपी सौरभ कुमार को भादवि की धारा 376, 366ए और पोस्को की धारा 4/8 के तहत बरी कर दिया हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई हैं. वही सौरभ के साथी की मामला बाल न्यायालय में सुनवाई चल रही हैं.

क्या हैं मामला : 
27 सितंबर 2021 की शाम सात बजे सौरभ एवं उसके साथी ने नाबालिग छात्रा को घर बुलाया सौरभ के साथी मानगो के रहने वाला है, दोनों निर्मलनगर के पास खड़े थे. नाबालिग के आते दोनों उसे साथ लेकर पास ही रह रहे साथी के घर पर रखा. दूसरे दिन सुबह ट्रेन से तीनों खड़गपुर चले गए और हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगा. तभी एक महिला से रेल पुलिस ने पहुंचकर पूछताछ करने लगी और तीनों को साथ लेकर रेल थाना पहुंची. परिजन को सूचित किया गया. सूचना पाकर सौरभ और उसके साथी का परिवार वाले रेल थाना पहुंचे. दोनों को परिवार वाले के हाथ सौप दिया और नाबालिग को खड़गपुर के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. खड़गपुर से लौटकर नाबालिग ने सीतारामडेरा थाने में सौरभ और उसके साथी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
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परसुडीह के सामूहिक दुष्कर्म में तीन को उम्रकैद, 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया
जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती को शादी करने का झांसा देकर परसुडीह के हलुदबनी चौक पर बुलाने और दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-चार राजेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपी सरोज कर्मकार उर्फ सूरज कर्मकार उर्फ अर्जुन, सूरज पात्रो और सत्यनारायण पात्रो उर्फ फेंटा को भादवि की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत उम्रकैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना का सजा सुनाई हैं. जुर्माना नहीं देने पर एक साल के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गई हैं जबकि आरोपी लालटू भुमिज को भादवि की धारा 411 के तहत 2 साल 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं. अदालत ने इस मामले का एक अन्य आरोपी रासल कुजूर को सोमवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 5 लोगों की गवाही हुई है.
मोबाइल पर कॉल कर सूरज ने युवती से की दोस्ती, 29 जुलाई 2021 की शाम शादी करने की बात बोलकर साथ ले गया था 
घटना के पूर्व अर्जुन ने युवती की मोबाइल पर कॉल किया था. दोनों ने एक दूसरे नाम पूछा और शादी का झांसा देकर अर्जुन ने युवती से बातचीत करता रहा. 29 जुलाई की शाम 7 बजे फोन कर उसे कहा तुम शादी के लिये तैयार रहो घर पर तुम्हे लेने के लिये आ रहे हैं. मोटरसाइकिल पर बैठाकर घाघीडीह जेल के पास पहुंचा. दोस्तों को बुलाया अर्जुन के दोस्त मोटरसाइकिल से घाघीडीह जेल के पास पहुंचे. युवती साथ लेकर सभी कालियाडीह गौशाला के पीछे ले गया और तोनों ने बारी बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने अदालत के समक्ष तीनों दुष्कर्मियों की पहचान की थी.
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परसुडीह में 15  वर्षीय नाबालिग के शादी की नीयत बहला-फुसलाकर भागने वाला शादीशुदा को 25 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जमशेदपुर के परसुडीह शंकरपुर गिरजा टोला से एक 15 वर्षीय नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण किए जाने के मामले में आरोपी नंदूप सुंदरनगर के रहने वाला केदार चाकिया को अदालत ने बुधवार को धारा 4(2) पोस्को के तहत 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 30 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया हैं अर्थदण्डे नहीं देने पर पांच साल के लिए अलग से सजा दी गई हैं. अदालत ने आरोपी केदार को अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को में दोषी पाया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं.  

क्या है मामला :
परसुडीह थाना क्षेत्र के गिरजा टोला से नाबालिग 25 मार्च 2021 को रात्रि 9 बजे निकली थी. बाद में वह घर नहीं लौटी, परिजन खोजबीन के दौरान पाया कि नाबालिग के मोबाइल पर केदार से बातचीत हुई थी. जब परिजन केदार के घर पर गए तो पता चला कि केदार भी घर से गायब हैं. तब जाकर मामला थाने तक पहुंचा था. नाबालिग के पिता के बयान पर 30 मार्च को आरोपी केदार चाकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
पुलिस ने सरायकेला से नाबालिग को किया था बरामद 
नाबालिग को पुलिस ने एक सप्ताह बाद आरोपी के भाई के घर सरायकेला से बरामद किया था. नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि वह स्वयं केदार के साथ घर से शादी करने के लिए भागी थी. लेकिन एक सप्ताह बाद उसे जानकारी हुई कि आरोपी केदार पहले से ही शादीशुदा हैं.

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