जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका घाटशिला थाना अंतर्गत डुमरिया गांव से एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी की नियत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में सुनवाई कर रही जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सुरेश पातर को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई करेगी.
इस मामले कुल 12 लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 18 सितंबर 2021 की हैं. नाबालिग के पिता का कहना था कि बेटी सुबह दुकान सामान लाने के लिए गई थी और नहीं लौटी ग्रामीण द्वारा पता चला की आरोपी सुरेश ने बेटी को भगाकर साथ ले गया हैं. तब जाकर मामला थाने तक पहुंची थी.अदालत ने आरोपी सुरेश को भादवि की धारा 376 और पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया हैं.