खबरJamshedpur court - जमशेदपुर कोर्ट का फैसला, चेक बाउंस के मामले में...
spot_img

Jamshedpur court – जमशेदपुर कोर्ट का फैसला, चेक बाउंस के मामले में एक को तीन माह का कारावास, 73 हजार रूपए का कंपनशेसन लगाया गया

राशिफल

 

जमशेदपुर  : चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास भगत की अदालत ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए परसुडीह निवासी सुब्रतो कुमार माईती को दोषी करार देते हुए एनआइ एक्ट के तहत तीन माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. अदालत ने आरोपी पर 73 हजार रूपए का कंपनशेसन भी लगाया हैं. (नीचे भी पढ़ें)

घटना वर्ष 2019 की हैं, आरोपी सुब्रतो मारती ने परसुडीह के रहने वाला उदय राय से 63 हजार रूपए का दोस्ताना कर्ज लिए थे, जिसके बदले में उदय राय को एक चेक दिया था. चेक बाद में रूपए की कमी के कारण बाउंस कर गया था. रूपए नहीं लौटाने पर उदय राय ने आरोपी सुब्रतो के खिलाफ एनआइ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. शिकायत कर्ता उदय राय की ओर से अधिवक्ता अचिन्त्य कुमार सी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था.

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading