जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना अंतर्गत सारडीहा पंचायत में 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या का प्रयास करने के मामले में जमशेदपुर व्यावहार न्यायालय ने दोषी सुनील हेंब्रम को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगा. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजत अवधेष सिंह ने पैरवी की थी. न्यायालय ने 20 फरवरी को सुनील को दोषी करार दिया था. बता दे कि जून 2018 में चाकुलिया थाना क्षेत्र के सारडीहा पंचायत में 11 वर्षीय नाबालिग को घर पर अकेला पाया तो सुनील उसके घर पहुंचा और पानी मांगने लगा. सुनील ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर नाबालिग के गले में हसुआ से वार किया और फरार हो गया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.