जमशेदपुर: कदमा में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाला कथित मामा कृष्णा बाग को अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय कर रहे थे. मामले में चार लोगों की गवाही हुई थी, जबकि पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी . उसने अदालत को बताया था कि आरोपी मामा ने उसके साथ गलत नहीं किया था. इस संबंध मे लड़की के भाई ने कदमा थाना में मामला दर्ज कराया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजहर सिन्ह ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था.
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप से सास, ससुर,जेठ एवं जेठानी छह साल बाद बरी
जमशेदपुर: ओलीडीह थाना क्षेत्र के रामकृष्ण कॉलोनी में ललिता कुमारी की मौत के मामले में छह साल बाद सोमवार को एडीजे – चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सास, ससुर, जेठ व जेठानी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. घटना 26 जुलाई 2016 की है. मृतका ललिता कुमारी के पिता बागबेड़ा बजरंग टेकरी रोड निवासी चमन लाल सिन्हा ने उलीडीह थाना में ससुर चंदूलाल सिन्हा, सास रमा देवी, जेठ सुशील कुमार सिन्हा और जेठानी निर्मला देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता बलाई पांडा और अधिवक्ता बलराम ने पक्ष रखा. ललिता कुमारी के पिता चमन लाल सिन्हा ने बताया था कि बेटी की शादी 2013 में मनोज कुमार के साथ हुई थी.बेटी को एक बच्चा भी है. सास, ससुर, जेठ व जेठानी द्वारा बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. बेटी-दामाद किराये के मकान में रहते थे. प्रताड़ना से तंग आकर 26 जुलाई को बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में दामाद मनोज कुमार को आरोपी नहीं बनाया गया था.
पति पर जानलेवा हमला करने में सात लोग साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर: आजादनगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड नंबर 12 में घर में घूस कर मारपीट करने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी होने वालों में तारिणी शंकर सवैया, दिनेश सवैया, गंगी सवैया, बिट्टू उर्फ विनीत सवैया, देवेन्द्र सवैया, मुन्नी सवैया एवं कश्मीर सवैया है. इस मामले की सुनवाई एडीजे तीन आभाष कुमार वर्मा कर रहे थे. घटना 22 दिसंबर 2015 की है. गुरुवाणी गगराई ने आजादनगर थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमे बताया था कि घटना के दिन सुबह सात बजे आरोपी हथियार से लैस होकर घर में घूस गये और उनके पति सनातन तमसोय को घसीट कर घर से निकाला और लाठी – डंडा से मारकर सर फोड़ दिया. बीच बचाव करने वह गई तो उन्हे भी मारपीट कर घायल कर दिया था. गंभीर रूप से घायल पति का इलाज एमजीएम अस्पताल में हुआ था. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसके मिश्रा पैरवी की.