खबरjamshedpur-court-जमशेदपुर कोर्ट में शुरू हुई ऑनलाइन सुनवाई, अधिवक्ता पहुंच गये कोर्ट के...
spot_img

jamshedpur-court-जमशेदपुर कोर्ट में शुरू हुई ऑनलाइन सुनवाई, अधिवक्ता पहुंच गये कोर्ट के दरवाजे, कोर्ट ने लौटाया तो हुआ हंगामा-video

राशिफल

जमशेदपुर कोर्ट के बाहर जुटे अधिवक्ता.

जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार से ऑनलाइन सुनवाई शुरु हुई. सुनवाई की जानकारी होते हुए सारे अधिवक्ता भी जमशेदपुर कोर्ट के गेट पर आ गये थे. गेट पर आने के बाद लोगों को अंदर जाने पर रोक लगा दी गयी. जिला जज द्वारा किसी को इंट्री नहीं दी गयी क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से ऐसा ही आदेश है कि सिर्फ ऑनलाइन ही सारा कामकाज होगा. अधिवक्ता अपने घर पर रहेंगे और घरों पर रहकर ही कामकाज कर सकेंगे. अधिवक्ता जब पहुंचे और उनको गेट पर रोक दिया गया तो अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया. इन लोगों ने कहा कि वे लोग कोर्ट जाकर ही सुनवाई में भाग ले सकेंगे क्योंकि कई लोग नेट का संचालन करना नहीं जानते है तो कई लोग के पास स्मार्ट फोन तक नहीं है.

ऐसे में वे लोग कैसे काम कर सकेंगे. कोर्ट कैसे दलीलों को उनके घरों से सुन सकता है. हंगामा बढ़ने के बाद जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अनिल तिवारी दल बल के साथ पहुंचे. उन्होंने जिला जज के पास पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया. लेकिन चूंकि, झारखंड हाईकोर्ट से ऐसा ही डायरेक्शन (दिशा-निर्देश) आया है, इस कारण किसी भी हाल में किसी को इंट्री देने से जिला जज ने इनकार कर दिया और कहा कि अभी एक सप्ताह तक ऐसा ही चलेगा, जिसके बाद कोई फैसला आयेगा तो फिर सबको इंट्री दी जायेगी. फिलहाल तो पूरे राज्य में लॉकडाउन की स्थिति है.

कोर्ट में ऐसे हो रही है सुनवाई :
कोर्ट में आवेदन देने वाले अधिवक्ता परचा दाखिल कर दे रहे है. परचा डालने के दौरान सभी को इ-मेल आइडी और फोन नंबर देने को कहा गया है. केस नंबर से लेकर तमाम जानकारी देने के बाद फिर एसएमएस या फोन पर संपर्क करने के अलावा इ-मेल आइडी से सुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है, जिसके बाद सुनवाई होने लायक है तो होगी नहीं तो फिर उसका तिथि आगे बढ़ा दी जायेगी.

[metaslider id=15963 cssclass=””]

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading