जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोपी बर्मामाइंस निवासी प्रीतपाल सिंह को दोषी करार देते हुए एनआई एक्ट के तहत एक साल का कारावास और एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई हैं. (नीचे भी पढ़े)
अदालत ने फैसले में कहा कि चेक राशि पांच लाख के बदले कंपनशेसन सहित 5 लाख 70 हजार रूपए सूचक गोलमुरी निवासी राम स्वरूप सिंह को भुगतान करें. सूचक की ओर से अधिवक्ता डीके अखोरी ने बताया कि प्रीतपाल सिंह ने राम स्वरूप सिंह से पांच लाख रूपए दोस्तना कर्ज लिए थे, जिसके बदले में प्रीतपाल ने एसबीआई का एक चेक पांच लाख रूपए का जारी किया था। उक्त जारी चेक रूपए की कमी से बाउंस कर गया था. तब जाकर राम स्वरूप सिंह ने सीजेएम के समक्ष चेक बाउंस का एक शिकायतबाद का मामला दर्ज किया था.