जमशेदपुर : चेक बाउंस के एक मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई के रहने वाले सिमरन इजहार को अदालत ने शनिवार को चेक बाउंस के आरोप में तीन माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. अदालत ने सिमरन को चेक राशि समेत कुल 8.50 लाख रूपए मानगो निवासी शकील खान को भुगतान करने का आदेश दिया हैं. जिनमें से 5 हजार रूपए नजारत में जमा करने का आदेश दी हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना कर रही हैं.(नीचे भी पढ़े)
उल्लेखनीय है कि सिमरन ने वर्ष 2019 में शकील से 13 लाख रूपए का दोस्ताना कर्ज लिए थे, जिसके बदले उसने 1/7/2019 को सात लाख रूपए का एक चेक जारी किया था, जो बाउंस कर गया था. तब जाकर शकील ने सिमरन के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.