जमशेदपुर : गोविंदपुर से 7 दिसंबर 2018 को एक 17 वर्षीय नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण करने वाला मनीफीट टेल्को निवासी शशांक कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह को एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस संबंध में लड़की की मां ने गोविंदपुर थाना में बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में बताया था कि वह अपने बेटे के साथ मार्केट गई थी. बेटी अचानक घर से कहीं चली गई थी. मार्केट से लौटने के बाद भी बेटी घर नही लौटी. खोजबीन में बेटी की मोबाइल जांच करने पर शशांक का नंबर मिला कॉल करने पर जानकारी हुई कि बेटी शशांक के साथ है. अदालत में बचाव में शशांक ने मैरेज सर्टिफिकेट और लड़की का जन्म प्रमाणपत्र दाखिल किया और बताया कि दोनों बालिग हैं. शादी करने के बाद पति – पत्नी के रूप में रह रही हैं. अदालत ने दलील सुनने के बाद आरोपी शशांक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मामले में कुल चार लोगों की गवाही हुई थी.