
जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके गालूडीह थाना क्षेत्र के काशीडांगा के रहने वाला दिलीप हेम्ब्रम की हत्या कर साक्ष्य छूपाने की नीयत से एमजीएम थाना क्षेत्र के सात गुरूम नदी सुन्दर कपाली में फेंके जाने के मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर की अदालत ने आरोपी भुरूडांगा निवासी लवे मार्डी और मिलन सिंह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं. साथ ही 15-15 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाई गई हैं. अर्थदण्ड नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रहे थे. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई हैं. अदालत ने दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 302/34 (हत्या) में उम्रकैद 10 -10 हजार रूपए का जुर्माना लगाई हैं, जुर्माना नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने की आदेश दी हैं. धारा 201/34 (साक्ष्य छूपाने ) में पांच साल का सश्रम कारावास के साथ 5-5 हजार रूपए का जुर्माना लगाई, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई हैं. अदालत ने फैसले में कहा कि सभी सजांए साथ-साथ चलेगी. (नीचे भी पढ़ें)

क्या हैं मामला :
ग्राम काशीडांगा फुलझोर थाना गालूडीह निवासी मृतक के पिता रामदास हेम्ब्रम ने एमजीएम थाना में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस को बताया था कि उनके पुत्र दिलीप हेम्ब्रम भुरूडांग के रहने वाला गणेश मार्डी के पुत्र लिए मार्डी के साथ मुसाबनी सर्विस स्टेशन में काम करता था. 4 अगस्त 2018 लवे मार्डी और गणेश मार्डी घर पर दिलीप को बकाया पैसा देने के लिए आए थे. रात हो जाने से गणेश मार्डी ने बोला की उसे मोटरसाइकिल से भुरूडांगा छोड़ दे. बेटा दिलीप हेम्ब्रम ने गणेश मार्डी और लवे को साथ लेकर मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए निकला था. तीन-चार दिन बीत जाने पर भी दिलीप जब लौटकर घर नही आया. रामदास बेटा की खोज करते हुए गणेश मार्डी के घर पहुंचे. घर पर लवे मार्डी नहीं था. गणेश ने बताया कि उसी रात को दिलीप उसे घर पर छोड़ कर लौट गया हैं. 10 अगस्त को दलमा के एक व्यक्ति ने बताया कि एक लड़का का शव सात गुरूम नदी सुन्दर केनाली के घाट पर मिला हैं. नदी घाट पर पहुंच कर बेटा दिलीप का पहचान चेहरा और पहने कपड़े से की. रामदास को संदेह था कि लवे और गणेश ने मिलकर बेटा की हत्या कर साक्ष्य छूपाने की नीयत से नदी में फेंक दिया हैं. घटना की सूचना गालूडीह थाना के निर्देश पर एमजीएम थाना में 11 अगस्त को रामदास हेम्ब्रम के बयान पर गणेश मार्डी और लवे मार्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस अनुसंधान में हत्याकांड में लवे मार्डी और मिलन सिंह का संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.