जमशेदपुर : जमशेदपुर के परसुडीह शंकरपुर गिरजा टोला से एक 15 वर्षीय नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण किए जाने के मामले में आरोपी नंदूप सुंदरनगर के रहने वाला केदार चाकिया को जमशेदपुर की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने आरोपी को नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म व पोस्को की धारा 4(2) के तहत दोषी पाया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 30 नवंबर को सुनवाई करेगी. जमशेदपुर कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई हैं. इस मामले की सुनवाई एडीजे -1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं. (नीचे भी पढ़ें)
क्या है मामला :
जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के गिरजा टोला से नाबालिग 25 मार्च 2021 को रात्रि 9 बजे निकली थी. बाद में वह घर नहीं लौटी, परिजन खोजबीन के दौरान पाया कि नाबालिग के मोबाइल पर केदार से बातचीत हुआ था. जब परिजन केदार के घर पर गए तो पता चला कि केदार भी घर से गायब हैं. तब जाकर मामला थाने तक पहुंची थी. नाबालिग के पिता के बयान पर 30 मार्च को आरोपी केदार चाकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. नाबालिग को पुलिस ने एक सप्ताह बाद आरोपी के भाई के घर सरायकेला से बरामद किया था. नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि वह स्वय केदार के साथ घर से शादी करने के लिए भागी थी. लेकिन एक सप्ताह बाद उसे जानकारी हुई कि आरोपी केदार पहले से ही शादीशुदा हैं.