जमशेदपुर : अवैध रूप से गांजा बिक्री करने वाला भुईयांडीह ग्वाला वस्ती निवासी विनोद गुप्ता को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि तय की है। इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत कर रही है। लोक अभियोजक ओम कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है। घटना 25 अप्रैल 2018 की है। तत्कालीन सिदगोड़ा थाना प्रभारी अशोक कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि सिदगोड़ा लिट्टी चौक स्थित एक गुमटी में सिगरेट में गांजा भरकर बेचा जा रहा है। सूचना पर वरीय पदाधिकारियों सूचित करते हुए गुमटी में छापेमारी कर 1040 सिगरेट में गांजा भरा हुआ एवं प्लास्टिक के पैकेट में रखा कुल 574 ग्राम गांजा जब्त करते हुए आरोपी गुमटी संचालक विनोद गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी विनोद गुप्ता इस मामले में जमानत पर था। अदालत ने उसकी जमानत बंद पत्र को खंडित करते हुए उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
विष्णु फर्नीचर के मालिक रवि कांत अग्रवाल की ओर से दायर अपील स्वीकृत
जमशेदपुर : साकची कालीमाटी रोड निवासी सह विष्णु फर्निचर के मालिक रविकांत अग्रवाल ने साकची गोलचक्कर पर 13 जून 2009 को दिन के 11 बजे परमजीत सिंह काले की नेतृत्व में 100 -200 की संख्या में धरना-प्रदर्शन कर दुकानों में तोड़फोड़ किए जाने के मामले से अदालत द्वारा आरोपी परमजीत सिंह काले (कालीमाटी रोड गुरूद्वारा वस्ती), सुशील कुमार साह (गोलमुरी),हरमिंदर सिंह मिन्टू (रिफ्यूजी कॉलोनी गोलमुरी), देवेन्द्र सिंह माड़वा (गुरुद्वारा बस्ती साकची) एवं शंकर जोशी (डिमना रोड मानगो) को तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दर्शाना की अदालत से 8 फरवरी 2018 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। अदालत से बरी किए जाने के खिलाफ अपील का मामला दायर किया गया था। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि इस घटना को लेकर प्रभारी दंडाधिकारी अयोध्या सिंह ने परमजीत समेत अन्य के खिलाफ एक राय होकर धरना-प्रदर्शन और तोड़फोड़ किए जाने का एक मामला 13 जून 2009 को साकची थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि इन आरोपियों के द्वारा विष्णु फर्निचर दुकान में काफी तोड़फोड़ की गयी थी। तोड़फोड़ से दुकान मालिक को काफी नुकसान हुआ था। इस लिए रवि कांत अग्रवाल ने अपील मामला दर्ज करते हुए मामले को फिर से रिओपेन कर सुनवाई करने का अपील अदालत से की है। इसमें इन आरोपियों को विपक्षी बनाया गया है। अदालत ने अपील मामले की स्वीकृति देते हुए अगली तिथि उपस्थिति के लिए तिथि मुकर्रर की है।