जमशेदपुर :बिरसानगर में 7 मार्च 2020 की शाम नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाला मोहित सिंह को एडीजे – पांच स्पेशल पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस संबंध में लड़की की मां ने बिरसानगर थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी घटना की शाम चार बजे बाथरूम गयी थी.(नीचे भी पढ़े)
पीछे से आरोपी बाथरूम में घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. बेटी द्वारा हल्ला करने पर वह आई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन आरोपी किसी प्रकार दरवाजा तोड़ कर भाग गया. जब इसकी शिकायत लेकर उसके घर पहुंची तो मोहित के परिवार के लोगों ने गाली गलौज कर भगा दिया. धमकी दी और कहा की जहां जाना है जाओ. इस मामले में कोई भी गवाह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया. मामले के सभी गवाह मुकर गये थे.