जमशेदपुर: जमशेदपुर के टेल्को के कारोबारी चन्द्रमौली मिश्रा पर बिनोद सिंह, राघवेन्द्र सिंह और गौरव सिंह ने जान मारने की नीयत से भुजाली से वार कर बुरी तरह लहूलूहान कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था. (नीचे भी पढ़े)
जिसके बाद बिनोद सिंह, राघवेन्द्र सिंह और गौरव सिंह ने प्रधान जिला जज की अददालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने दलील दी. इस केस में बिनोद सिंह को पुलिस ने दो महीने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था साथ ही राघवेन्द्र सिंह और गौरव सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी जिसे आज खारिज कर दिया गया.