जमशेदपुर: साकची थाना अंतर्गत रामगढ़िया सभा में 15 नवंबर 2017 को रिसेफ्शन पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में दो आरोपियों को गुरुवार को एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी होने वालों में मानगो के नवजीत सिंह उर्फ पिंटू सूरी और राजेंद्र सिंह उर्फ सिट्टे भाटिया हैं.इस मामले में एक अन्य आरोपी सन्ना भाटिया भी था, जिसकी दो साल पूर्व एक सड़क हादस में मौत हो चुकी है.कोर्ट में मामले के दो गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया था.मालूम हो कि जुगसलाई गौरीशंकर रोड निवासी अमरदीप सिंह भाटिया के भाई की रिसेप्शन पार्टी रामगढ़िया सभा में थी.जहां डीजे बज रहा था.उसी बीच वहां फायरिंग हुई थी,जिसमें रिसेप्शन में शामिल दयाल बिल्डर परिवार के 12 साल के बेटे हर्षदीप सिंह को दायें पैर व बिष्टुपुर रामदास भट्ठा निवासी साहेब सिंह को दायीं जांघ में गोली लगी थी. घटना के बाद उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया था.मामले में स्टेशन रोड के कंवलजीत सिंह ने मामला दर्ज कराया था.कोर्ट में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी