जमशेदपुर:टेल्को थाना इलाके के झगड़ू बगान में प्रभात तिवारी के मर्डर केस में सोमवार को प्रिंसिपल न्यायधीश आरके मिश्रा की अदालत में 227 सेक्शन में डिस्चार्ज पीटिशन दायर किया गया. इस मामले में कोर्ट में बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्या सिंह ने कोर्ट को बताया कि मामले में इंजूरी रिपोर्ट कहीं भी स्टैंडर्ड नहीं है. मृतक प्रभात शराब पीने का आदी था. सभी गवाह भी यही बात कोर्ट को बचा चुके हैं. हो सकता है की नशे में गिरने से भी उसकी मौत हो गई हो. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 मई तय की है. प्रभात की हत्या 11 नवंबर 2020 को हो गई थी. झगड़ू बगान की पुलिया के पास उसकी लाश मिली थी. इसके बाद मृतक के पिता सच्चिदानंद तिवारी के बयान पर हत्या का बयान दर्ज किया गया था. मामले में मृत्युंजय सिंह उर्फ बोल्डर पर लात घुसों से मारपीट कर हत्या करने का आरोप था. पुलिस ने उसे जेल भेजा था, हालांकि अभी वह बेल पर बाहर है.