जमशेदपुर : 76 लाख रुपए गबन के एक मामले आरोपी भू-अर्जन पदाधिकारी (एलआरडीसी) लक्खी चरण बास्के की जमानत याचिका गुरुवार को एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने खारिज कर दी। लक्खी चरण बास्के एसडीजेएम बंकिम चन्द चटर्जी के समक्ष आत्मसमर्पण कर जेल गया था। घटना 29 दिसंबर 2016 से लेकर 2 जून 2017 के बीच की हैं। आरोपी के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि घाघीडीह मौजा स्थित स्वर्णरेखा नहर परियोजना हेतू सरकार ने जोनडरागौड़ा के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण किया गया था । जिसमें एक परिवार के मोंगला मुर्मू को जमीन के अधिग्रहण होने पर सरकारी मुआवजा के राशि 93 लाख रूपए सरकार से दिया गया था। उसे मिली चेक सुंदरनगर बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जमा भी करा दिया गया था। लेकिन मुखिया राहुल बास्के, आजसू नेता अर्जुन टुडू, कुअर मार्डी, मू माफिया गणेश टुडू और भू-अर्जन पदाधिकारी लखखी चरण बास्के अन्य के साथ मिलकर मोंगला मुर्मू के भोले पन का फायदा उठाकर उसे विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देकर बैंक से चेक के माध्यम से 76 लाख रूपए का निकासी कर लिया गया था। इस मामले में मोंगला के चाचा पप्पू मुर्मू के बयान पर सुंदरनगर थाने में फर्जी दस्तावेज बनाकर विस्थापितों को मिलने वाली मुआवजा की राशि गबन का मामला इन आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ दर्ज कराया गया था।