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Jamshedpur-Court-News : कदमा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 25 साल की सजा, ₹ 35 हजार जुर्माना भी

राशिफल

जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में शनिवार को कदमा थाना इलाके में एक नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म किये जाने के मामले में आरोपी गोविन्द मुखी को 25 साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है. एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है. यह सजा अलग अलग धारा में दी गई है. घटना 2020 की है. आरोपी जेल में बंद है. इस मामले में पीड़िता की बुआ ने थाना में मामला दर्ज कराया था.

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