जमशेदपुर: राउरकेला सिविल टाउनशिप के रुक्मिणी कुंज निवासी कारोबारी राहुल अग्रवाल के बिष्टुपुर स्थित ओम टावर के सात मंजिला से कूदकर आत्महत्या करने के बहु चर्चित मामले में गुरुवार को ससुर प्रदीप चूड़ीवाला और साला पीयुष चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए एडीजे-वन कुमार दिनेश की अदालत ने नामंजूर कर दी. इससे पूर्व 30 मई को सास कुसुम चूड़ीवाला, पत्नी वर्षा अग्रवाल और साली मेघा चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत अदालत ने नामंजूर कर दी थी. इस मामले में अदालत में पुलिस ने केस डायरी सुपुर्द कर दी है. डीएसपी की सुपरविजन रिपोर्ट में भी आरोपियों को गिलटी करार दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि राहुल ने ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर बिष्टुपुर ओम टावर के सात मंजिला से कूदकर जान दे दी थी. मामले में मृतक के भाई अंकित अग्रवाल के बयान पर सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.(नीचे भी पढ़े)
धालभूमगढ़ में नाबालिग का अपहरण करने के मामले में टेल्को का युवक दोषी, सजा का एलान 7 को
जमशेदपुर: धालभूमगढ़ थाना में शादी की नियत से नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण किए जाने के एक मामले में गुरुवार को जमशेदपुर कोर्ट से एडीजे-5 संजय उपाध्याय की अदालत ने आरोपी टेल्को रामाधीन निवासी गणेश पात्रो को दोषी पाया. गणेश को नाबालिग को बहाला फुसला कर अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया, जबकि उसके साथ गलत नहीं होने का साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सका. अब अदालत मामले में दोषी को सजा सुनाने के लिए आगामी सात जून की तारीख मुकर्रर की है. घटना 20 अगस्त 2021 की है. पीड़िता के पिता ने इस संबंध में थाना में टेल्को के युवक पर मामला दर्ज कराया था. उस वक्त पुलिस ने जांच के क्रम में युवक व पीड़िता को रांची से बरामद करने के बाद सदर अस्पताल में मेडिकल कराया था