jamshedpur-court-news-उलीडीह में काली पूजा के दौरान जुआ खेलने के विवाद में पप्पू मारवाड़ी की हत्या में परसुडीह के सनातन लोहार को उम्रकैद, तीस हजार जुर्माना भी

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जमशेदपुर: उलीडीह बिरसा चौक में काली पूजा के दौरान परसुडीह के अनूप कुमार सुरेखा उर्फ पप्पू मारवाड़ी की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी सनातन लोहार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर कुल 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को हत्या की धारा 302 में उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में 3 साल की सजा के साथ साथ 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. फिलहाल सनातन मामले में जेल में ही है.
घटना दिसम्बर 2020 की है
सनातन लोहार ने गोली मारकर अनूप कुमार सुरेखा उर्फ पप्पू मारवाड़ी की हत्या कर दी थी. घटना के वक्त उसे स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर दबोच लिया था और जमकर पिटाई कर दी थी. उसके पास से कट्टा भी बरामद हुआ था. उसने पुलिस को बताया था कि बेइज्जती का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया था.सनातन ने बताया था कि अनूप ने जुआ में काफी रुपये जीत लिए थे. उसने बेइमानी की थी. विरोध करने पर अनूप ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था. उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की थी. मालूम हो की सनातन लोहार परसुडीह के गुंजन मछुवा का सहयोगी रहा है. गुंजन मछुवा परसुडीह में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए वीर सिंह बोदरा का सहयोगी था. उस मुठभेड़ में गुंजन मछुवा पकड़ा गया था.

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