जमशेदपुर : जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में 12 दिसंबर 2017 में आठ साल का बच्चा आकाश उर्फ अख्तर की हत्या मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे- वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को आरोपी बागबेड़ा तालाब बस्ती के रहने वाला बजरंग को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों की गवाही हुई हैं.घटना 12 दिसंबर 2017 की हैं. इस संबंध में बच्चे की पिता मोहम्मद स्माईल के बयान पर बागबेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था. (नीचे भी पढ़े)
मोहम्मद स्माईल जुगसलाई गौरीशंकर रोड गरीब नवाज कॉलोनी निवासी ने पुलिस को बताया था कि वह प्लास्टिक कचड़ा चुनकर अपना जीविका चलाता था. घटना के दिन उसका 8 साल का बिकलांग बच्चा घर पर था. घर के पास बच्चे का मौसी रहता था. अचानक बच्चा घर से गायब था. पूछताछ में बच्चे की मौसी ने बताया कि आकाश को बजरंग नाम का लड़का बच्चे को साथ लेकर दीवार फांद कर कही चला गया. परिजन बजरंग का तलाश कर ही रहा था. 14 दिसंबर 2017 को स्टेशन स्थित होटल के पीछे नाले से बच्चे का शव बरामद किया गया. बच्चे की हत्या कर नाले में फेंक दिया गया था.