जमशेदपुर : सिदगोड़ा के प्रोफेशनल कॉलेज में 15 अगस्त 2020 को महिला पुलिस कर्मी के साथ आरक्षी द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश-1 कुमार दिनेश की अदालत ने आरोपी आरक्षी अनिल कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में एक मात्र पीड़ित पुलिस कर्मी की गवाही हुई थी. वह भी अपनी गवाही से मुकर गई थी. इस संबंध में महिला पुलिस कर्मी ने सिदगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने बताया था कि पति की लातेहार में शहीदी के बाद उसे अनुकंपा में नौकरी मिली थी और वह पुलिस केन्द्र जमशेदपुर में जिला वीमेंस कार्यरत थी. घटना के दिन उसे प्रोफेशनल कॉलेज में कैदियों की देख-रेख के लिए ड्यूटी मिली थी. वह अन्य महिला आरक्षी के साथ ड्यूटी पर थी. जब वह पानी लाने के लिए कॉलेज के अंदर गयीं तो पीछे से आरक्षी भी पहुंच गया. कॉलेज का छत दिखाने के बहाने उसे द्वितीय तल्ला में एक कमरे में लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.