सीतारामडेरा : स्नेहा साव उर्फ स्नेहा अवस्थी की जल कर हुई मृत्यु मामले में आरोपी पति राजा साव साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर के सीतारामडेरा न्यू ले आउट के रहने वाली स्नेहा साव उर्फ स्नेहा अवस्थी मौत मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी पति राजा साव (पुरानडीह थाना चौका ) निवासी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में अदालत के समक्ष कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. वही बचाव में भी पांच लोगों की गवाही हुई हैं. मृतका की मां सीमा अवस्थी के बयान पर सीतारामडेरा थाना में पति व अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था दहेज हत्या का मामला. सीमा अवस्थी का आरोप था कि बेटी की शादी घटना की आठ माह पूर्व राजा के साथ हुई थी. शादी में एक लाख नकद, दो लाख की जेवरात और 50 हजार रूपए मूल्य की घरेलू सामान दिया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
बेटी कुछ दिन तक ससुराल में ठीक से रही, बाद में ससुराल में बेटी को प्रताड़ित व मारपीट किया जाने लगा. तब बेटी दामाद जमशेदपुर में सीतारामडेरा न्यू लेआउट स्थित एक किराए की मकान में रहने लगी. 22 जनवरी 2014 को केरोसिन तेल उड़ेल कर बेटी को जला दिया गया. सूचना पर टीएमएच गई जहां बेटी को जली हुई हालत में देखी थी. इलाज के दौरान 23 जनवरी 2014 को मृत्यु हो गई थी. सीमा अवस्थी के बयान पर 25 जनवरी को दामाद राजा साव, राहुल साव, लक्ष्म देवी और रामनाथ साव को आरोपी बनाते हुए दहेज हत्या का मामला दर्ज कराई गई थी. पुलिस अनुसंधान में पति राजा साव को छोड़ कर अन्य को 30 अप्रैल 2014 को क्लीन चिट दे दिया गया था. आपको बता दें कि 22 जनवरी की सुबह स्टोव में जारकिन में रखे केरोसिन तेल डालने के दौरान तेल गिर कर लग गई थी आग, यह बात मृतका टीएमएच लेजाते समय लोगों को बताई थी. बीच-बचाव में पति का भी हाथ जल गया था. डॉक्टरों के अनुसार मृतका 90 प्रतिशत जल गई थी, जिसकी इलाज के दौरान 23 जनवरी को टीएमएच में मौत हो गई थी. (नीचे भी पढ़ें)
सीतारामडेरा : गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग मामले में नहीं हुई गवाही
जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में 9 नवंबर 2019 की सुबह टाटा लाइन गोलमुरी निवासी गुरचरण सिंह बिल्ला पर हुई फायरिंग मामले में गुरूवार को कोई गवाह नहीं हुई. अदालत ने अगली तिथि गवाही के लिए मुकर्रर की हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही हैं. गुरुवार को इस मामले की आरोपी गुरमुख सिंह मुखे को जेल से पेशी कराई गई थी. उल्लेखनीय है कि 9 नवंबर 2019 की सुबह सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग किया गया था. फायरिंग से गुरुचरण गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. उस समय वह पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ प्रतिदिन की भांति गुरूद्वारा के लिए निकला था. इस संबंध में गुरप्रीत कौर के बयान पर गुरुमुख सिंह मुखे व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में मानगो गुरुद्वारा के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे, अमरजीत सिंह अंबे, उत्तम पंडा और राज किशोर महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. (नीचे भी पढ़ें)
बिष्टुपुर : जानलेवा हमले का आरोपी साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जानलेवा हमले के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -दो आभाष वर्मा की अदालत ने आरोपी नवतेज सिंह को सुनवाई के दौरान गुरुवार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. घटना 25 नवंबर 2014 की हैं. न्यू ले आउट सीतारामडेरा निवासी गुरदीप सिंह ने बिष्टुपुर पुलिस को बताया था कि घटना के दिन उनकी मां बिष्टुपुर गुरुद्वारा गई थी. जहां आरोपी नवतेज सिंह उनकी मां के साथ अश्लील हरकत कर रहा था. इस बात को जानकारी मिलने पर वह साथी गुलजार के साथ बिष्टुपुर गुरुद्वारा पहुंचे. गेट पर पहुंचते ही नवतेज सिंह अन्य के साथ मिलकर हमला बोल दिया, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी. मारपीट से उनकी साथी गुलजार को भी चोटे आई थी.