कदमा : चोरी की माल बरामदगी में दो को तीन -तीन साल का कारावास
जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा में चोरी की मोटरसाईकिल और आर्म्स के साथ धराए भोला महतो एवं गोविंद डे को जमशेदपुर कोर्ट के सीजेएम निशांत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन -तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 5-5 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया हैं जबकि आरोपी अविनाश कुमार को प्रोबेशन ( बॉड) पर छोड़ दिया गया. आरोपी गोविंद डे (गोलमुरी), भोला महतो (करनडीह) और अविनाश कुमार ( छायानगर) के रहने वाले हैं तथा दो अन्य रंजन दास और संतोष सिंह को अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इन आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप साबित नहीं हो सका. लेकिन चोरी का माल बरामदगी में दोष साबित हुआ हैं. मामले में आठ लोगों की गवाही हुई हैं जबकि सजायाफ्ता दोनों आरोपी फरार चल रहा हैं. तत्कालीन कदमा थाना प्रभारी गश्ती के दौरान ईसीसी फ्लैट के सामने से संदिग्ध स्थिति में गोविंद डे, भोला महतो एवं अविनाश को एक चोरी की मोटरसाईकिल जेएच 05 जेड – 8452 के साथ पकड़ा था. तलाशी में गोविंद के पास से एक लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया था. अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया था कि जब्त मोटरसाईकिल चोरी की हैं. इस संबंध में कदमा थाने में इन आरोपियों खिलाफ चोरी का माल बरामदगी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
जमशेदपुर : चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड मामले 25 फरवरी को आयेगा फैसला
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में शुक्रवार को दोनों पक्ष से बहस पूरी हो गई. आरोपी एएसआई धर्मेंद्र सिंह की ओर से चाईबासा के अधिवक्ता एस दारिपा और जमशेदपुर के अधिवक्ता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मिलकर बहस की. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में चल रही हैं. अदालत ने बहस पूरी होने पर फैसला सुनाने के लिए 25 फरवरी को तिथि तय की हैं. वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 से ही लापता थी. उस दिन उसकी बहन घर पर आयी थी। तब वहां के लोगों ने कहा था कि वर्षा 12 नवंबर को धर्मेंद्र की बाइक पर सवार होकर कहीं गयी है, तब से नहीं लौटी है. 14 नवंबर को भी वह घर नहीं लौटी तब एएसआई धर्मेंद्र को फोन किया. उसने कहा था कि वह जहां भी होगी आ जायेगी. एक सप्ताह के बाद 18 नवंबर को की सुबह टेल्को थाना क्षेत्र के तार कंपनी तालाब से वर्षा का शव बरामद हुआ था. शव से दुर्गन्ध आ रही थी. जया ने ही शव की पहचान की वर्षा पटेल के रूप मे की थी. शव एक निला रंग की प्लास्टिक का बोरा में लपेटा हुआ था. गले में सोने की चेन थी और पीले रंग का शूट पहनी हुई थी. वहां पर पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाया था जिसपर जया ने अपना हस्ताक्षर भी किया था. शव देखकर जया ने कहा था कि मेरी बहन की हत्या एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने ही की है और साक्ष्य छूपाने की नीयत से तलाव में फेंक दिया था. (नीचे भी पढ़ें)
परसुडीह : नाबालिग लड़की की अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, सजा 16 फरवरी को
जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में जंगल में बकरी चढ़ाने के लिए गई एक नाबालिग लड़की को वहीं के रहने वाला सिकंदर नामक युवक ने जबरन उसे पकड़ कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया तथा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सिकंदर को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 16 फरवरी को सुनवाई करेगी।. 12 मार्च 2021 की सुबह नाबालिग बकड़ी चढ़ाने के लिए जंगल की ओर गयीं थी. उसे सिकंदर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी देते हुए फरार हो गया. नाबालिग किसी प्रकार घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों दी. तब जाकर मामला परसुडीह थाना तक पहुंचा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई हैं। अदालत ने आरोपी सिकंदर को भादवि की धारा 376 (दुष्कर्म) और पोस्को की धारा 4 के तहत दोषी पाया हैं.