जमशेदपुर : जमशेदपुर में मानगो के उलीडीह थाना घेराव, सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह, मानगो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह, साकची के कुलविंदर सिंह, सुखदेव सिंह एवं जसवंत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंजूर कर ली. अदालत में सिख नेताओं की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की. घटना 25 अक्टूबर 2021 की है. (नीचे भी पढ़ें)
मोनू होटल में हुई लूट की घटना के बाद उलीडीह पुलिस ने करवा चौथ के दिन आरोपी के जीजा कुलविंदर को पकड़कर थाना ले आई थी. इसके बाद मानगो के प्रधान भगवान सिंह बात करने गए थे तो आइओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. तब प्रधान से हुई घटना को समाज के साथ बदतमीजी बताते हुए सिख समुदाय के लोग भड़क उठे थे और थाना घेराव कर दिया था. समाज उपायुक्त को बुलाने पर अड़ गया था. इसे लेकर थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल ने 25 अक्टूबर 2021 को सभी के खिलाफ थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था.