जमशेदपुर : चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने सोमवार को आरोपी बिरसानगर जोन नंबर तीन के रहने वाले पुट्टी वेंकट रमण मुर्ति को एनआई एक्ट के तहत एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही अदालत ने चेक राशि समेत कुल 80 लाख रूपए भुगतान करने का आदेश दिया हैं, जिसमें से 10 हजार रूपए नजारत में जमा करने का आदेश दिया हैं. (नीचे भी पढ़ें)
क्या है मामला :
जमशेदपुर के मानगो ग्रीन सिटी वाटिका निवासी सह टाटा स्टील के ठेकेदार अविनाश दास मकान बनाने के लिए वर्ष 2003 में 45 लाख रूपए दोस्ताना कर्ज लिया था. पुट्टी वेंकट रमण ने एलआईसी मैच्योरिटी होने पर रूपए लौटाने की बात बोला था। एलआईसी सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी के बावजूद रूपए नहीं लौटाए। तब जाकर पुट्टी वेंकट रमण ने 17 जुलाई 2017 को एसबीआई का एक चेक अविनाश दास के पक्ष में जारी किया था. लेकिन रूपए की कमी के कारण चेक बाउंस कर गया था। तब जाकर अविनाश दास ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में एक शिकायतबाद दायर किया था.