जमशेदपुर : जमशेदपुर के बागबेड़ा हरहरगुटटू के रहने वाली युवती के साथ शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के मामले में जमशेदपुर की अदालत ने गुरुवार को आरोपी धर्मेन्द्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे – चार राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी. युवती का कहना था कि वह धर्मेन्द्र के साथ शादी नहीं करना चाहती थी. लेकिन धर्मेन्द्र उसी से शादी करना चाहता था.(नीचे भी पढ़े)
धमकी देने पर वह भी धर्मेन्द्र के साथ शादी के लिए राजी हो गई. पीड़िता ने बताया कि शादी करने से राजी होने पर उसे धर्मेन्द्र ने दिल्ली लेकर गया था. वहां करीब एक माह तक अपने साथ रखा. लेकिन कुछ दिनों के बाद धर्मेन्द्र उसे रखने से इंकार कर दिया। तब जाकर युवती ने घटना की शिकायत लेकर बागबेड़ा थाना पहुंची थी.