खबरjamshedpur court order - सीजीपीसी के पूर्व प्रमुख गुरमुख सिंह मुखे के...
spot_img

jamshedpur court order – सीजीपीसी के पूर्व प्रमुख गुरमुख सिंह मुखे के रिवीजन मामले को कोर्ट ने किया खारिज, भगोड़ा घोषित होने का नोटिस बरकरार

राशिफल

जमशेदपुर  : जमशेदपुर के सीजीपीसी के पूर्व प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. जमशेदपुर के कदमा की महिला के साथ दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मुखे की ओर से दायर रिवीजन मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी तथा निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया. मालूम हो कि कदमा पुलिस ने आरोपी गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ निचली अदालत से (इश्तेहार) सीआरपीसी की धारा 82 (भगौड़ा) के तहत नोटिस लिया था.(नीचे भी पढ़े)

इस नोटिस पर रोक लगाए जाने के लिए अदालत से गुहार लगाते हुए रिवीजन का मामला दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी. कदमा पुलिस ने 10 जनवरी 2023 को गुरमुख सिंह मुखे के घर पर कोर्ट के आदेश पर इस्तेहार चिपकान  था. सरदार गुरमुख सिंह मुखे पर कदमा की रहने वाली एक महिला ने 5 नवंबर 2022 को हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाया था. घटना के बाद महिला की ओर से विडीयो फुटेज भी कदमा पुलिस के सुपुर्द किया गया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद से ही गुरमुख सिंह मुखे फरार हो गया है.

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading