जमशेदपुर : जमशेदपुर के सीजीपीसी के पूर्व प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. जमशेदपुर के कदमा की महिला के साथ दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मुखे की ओर से दायर रिवीजन मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी तथा निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया. मालूम हो कि कदमा पुलिस ने आरोपी गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ निचली अदालत से (इश्तेहार) सीआरपीसी की धारा 82 (भगौड़ा) के तहत नोटिस लिया था.(नीचे भी पढ़े)
इस नोटिस पर रोक लगाए जाने के लिए अदालत से गुहार लगाते हुए रिवीजन का मामला दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी. कदमा पुलिस ने 10 जनवरी 2023 को गुरमुख सिंह मुखे के घर पर कोर्ट के आदेश पर इस्तेहार चिपकान था. सरदार गुरमुख सिंह मुखे पर कदमा की रहने वाली एक महिला ने 5 नवंबर 2022 को हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाया था. घटना के बाद महिला की ओर से विडीयो फुटेज भी कदमा पुलिस के सुपुर्द किया गया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद से ही गुरमुख सिंह मुखे फरार हो गया है.