मशेदपुर : 4 अप्रैल 2021 की दोपहर 12 बजे जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार स्थित न्यू टाटा रेफ्रिजरेटर नामक दुकान का शटर खोलने गए ओल्ड पुरूलिया रोड निवासी शायद फारुक के गर्दन में चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी फिरोज आलम उर्फ मंटू को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया हैं. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई हैं. (नीचे भी पढे़)
यह फैसला जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल मिश्रा की अदालत ने दी हैं. मामले में अभियोजक की ओर से 9 लोगों की गवाही हुई हैं. इस संबंध में सैयद फारूक ने फिरोज आलम एवं उसके भाई परवेज आलम के खिलाफ गोलमुरी थाने में जानलेवा हमला कर गला काटने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. घटना का कारण दुकान का किराए को लेकर विवाद बताया गया हैं. पुलिस जांच में फिरोज के भाई परवेज को क्लीन चिट दे दिया था. अदालत ने फिरोज को भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) में 10 साल 20 हजार रुपए, धारा 326 के तहत 10 साल 20 हजार रुपए एवं धारा 325 के तहत 7 साल 20 हजार रूपए का जुर्माना का सजा सुनाई हैं. जुर्माना नहीं देने पर छह -छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने की आदेश दी हैं.