जमशेदपुर : जानलेवा हमला के करने के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत ने बुधवार को आरोपी कीताडीह निवासी जितेन्द्र हैसा उर्फ भाई और गोलू कुमार को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 3 जून को सुनवाई करेगी. अदालत ने दोषी करार दिए गए आरोपियों की जमानत बंदपत्र को निरस्त करते हुए दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया हैं. इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई हैं. यह घटना वर्ष 2015 की हैं. दोनों पर आरोप हैं कि पड़ोस के पेट में बोतल घुसाकर जान से मारने का प्रयास किया गया था. अदालत ने दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाया हैं.