जमशेदपुर : जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के देवनगर न्यू बाराद्वारी से गांजा एवं ब्राऊन शुगर के साथ गिरफ्तार एरिक मेरी और छोटकी राव को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को 5-5 साल की सश्रम कारावास और 60-60 हजार रुपए का जुर्माना का सजा सुनाया हैं। जुर्मानािं नहीं देने पर सात माह के लिएु अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने की आदेश दिया गया हैं। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में 8 लोगों की गवाही हुई है।
उल्लेखनीय हैं की सीतारामडेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार को 3 नवंबर 2020 के दिन गुप्त सूचना मिली की देवनगर में गांजा और ब्राऊन सुगर की खरीद-बिक्री की जा रही हैं। सूचना पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों सूचना देने के बाद एक पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी में आरोपियों के घर से 1 किलो 7 सौ ग्राम गांजा और 2.2 ग्राम ब्राऊन सुगर जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस मामले से दोनों जमानत पर थी। मंगलवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए दोनों महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।दोनों महिलाएं शहर की चर्चित महिलाएँ हैं। इससे पूर्व भी इस तरह के मामले में उनका नाम सामने आ चुका है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को एनडीपीएस की धारा 20(बी) के तहत पांच साल 50 हजार रुपए एवं धारा 21 (बी ) के तहत एक साल 10 हजार रुपए का सजा दी गई हैं।