जमशेदपुर : जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाका पटमदा थाना क्षेत्र के जामडीह में इंद्रमनी बास्के की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिये शव को झाड़ी में फेंकने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को आरोपी लीलु बास्के को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवायी करेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई है. घटना 15 अगस्त 2017 की है. घटना के संबंध में इंद्रमनी के भाई धनंजय मुर्मू के बयान पर पटमदा थाने में मामला दर्ज कराया था.(नीचे भी पढ़े)
जिसमें बताया था कि घटना के एक साल पूर्व इंद्रमनी बास्के के पति लथ बास्के की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद इंद्रमनी के घर पर पड़ोस के रहने वाले लीलु बास्के आना-जाना करता था और साथ में रहने भी लगा था. शराब के नशे में वह इंद्रमनी के साथ मारपीट भी करता था. धनंजय मुर्मू को गांव के लोगों ने 15 अगस्त को फोन कर घटना की जानकारी दी कि उनकी बहन की शव झाड़ी में पड़ा हुआ देखा हैं. इसके बाद घटना की जानकारी मुखिया को दी गई. फिर मामला थाने तक पहुंचा था.