जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिरसानगर थाना में पदस्थापित दरोगा रवि रंजन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी. एडीजे 10 अनुज कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए रवि रंजन की अग्रिम जमानत याचिका यह कहकर खारिज की कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप जघन्य अपराध के अंतर्गत आते है. इसके साथ ही अब आरोपी रवि रंजन की गिरफ्तारी होना तय हो गया है. अब उनको जेल जाना ही पड़ेगा. हालांकि, अब यह देखना है कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कब करती है. रवि रंजन के खिलाफ बलात्कार करना और गर्भपात करने का आरोप है. बता दे कि बहरागोड़ा में पदस्थापित रहने के दौरान रवि रंजन एक महिला के संपर्क में आए और उसके साथ शादी करने की बात कहने को लेकर यौन शोषण किया. बाद में जब वे बिरसानगर थाना में पदस्थापित हुए तो उस दौरान भी उन्होने महिला को अपने साथ रखा. इसके साथ ही वे छुट्टी लेकर अपने गांव गए और वहां जाकर 2 जुलाई को शादी कर ली. शादी की बात महिला को पता चलने पर उसने रवि रंजन के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.