ज़मशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाला कथित मामा सागर मंडल बहरागोड़ा निवासी को अदालत ने शनिवार को पोस्को की धारा 8 के तहत चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही आरोपी पर विभिन्न धारा के तहत 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही थी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई हैंम घटना साकची थाना क्षेत्र की हैं. पीड़िता ने साकची महिला थाने में आरोपी सागर व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमे बताया था कि आरोपी रिश्ते में मामा लगता था. 18 फरवरी 2020 को जब वह ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी रास्ते में उसे रोका गया और उसके साथ शादी करने का दबाव देने लगा. शादी का प्रस्ताव को ठुकराने पर उसकी फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से बायरल करने की धमकी दी गई. पुन: 27 फरवरी 2020 की शाम चाकू की नौक पर उसे रोका और शादी का दबाव बनाया. पीड़िता का कहना था कि इस काम के लिए आरोपी सागर को उसके परिवार वाले सहयोग कर रहे थे. अदालत ने आरोपी सागर मंडल को पोस्को की धारा 8 के तहत चार साल पांच हजार रुपए, पोस्को 12 के तहत 2 साल 2 हजार रुपए एवं 506 आईपीसी के तहत एक साल एक हजार रुपए का जुर्माना का सजा सुनाई गई हैं.