Jamshedpur court – सोनारी : दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोपी पति का अग्रिम जमानत याचिका खारिज, यह है मामला, पति को अब जाना पड़ सकता है जेल

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जमशेदपुर  : पहली पत्नी के रहते दूसरी औरत से धोखे से शादी रचाकर दो साल तक पति- पत्नी की तरह रहने के बाद छोड़ देने के आरोपी पति श्रीकांत धीवर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जमशेदपुर की अदालत ने खारिज कर दिया. श्रीकांत धीवर पर धोखा देकर शादी रचाने और दुष्कर्म एवं गर्भपात कराने का आरोप हैं. घटना जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के झाबड़ी बस्ती की हैं. महिला का आरोप हैं कि उनकी शादी श्रीकांत धीवर के साथ वर्ष 2021 को हुई थी. (नीचे भी पढ़ें)

शादी के बाद दोनों पति-पत्नी की तरह दो साल तक रही, इस बीच वह दो बार गर्भवती भी हो गई, लेकिन पति ने दो बार उसकी गर्भपात करवा दिए. अब उसे मारपीट गाली-गलौज व प्रताड़ित करते हुए घर से भगा दिया हैं. परिवार के लोग भी उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं. तब जाकर महिला का मामला सोनारी थाना तक पहुंची. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दुष्कर्म और गर्भपात के आरोप में मामला दर्ज किया हैं.

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