जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका पटमदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को आरोपी महेंद्र महतो को 25 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया. अर्थदण्ड नहीं देने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया हैं. अदालत ने फैसले में कहा कि अर्थदण्ड का राशि पीड़िता को इलाज के खर्च के रूप में दी जायेगी. जमशेदपुर कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई है. (नीचे भी पढ़ें)
मामा के घर बचपन से रहती थी, रात के समय लघुशंका करने घल से निकली थी बहार
मूलरूप से पीड़िता कुदा गांव पश्चिम बंगाल के पुरूलिया के रहने वाली पीड़िता ने बताई कि वह बचपन से ही मामा के घर पटमदा के लोवाडीह में आकर रहने लगी और वही रह कर वह पढ़ाई-लिखाई करती थी. 30 मई 2021 की रात 10 बजे वह पेशाब करने के लिये अपने घर से बाहर निकली हुई थी. तभी पड़ोस के रहने वाला महेंद्र महतो ने उसे दबोच लिया और जबरन झाड़ी में लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी अपने मामा को दी. इसके बाद मामला पटमदा थाने में दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महेंद्र महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अदालत ने आरोपी महेंद्र महतो को भादवि की धारा 376 (2) एवं पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया था. लेकिन कोर्ट ने आरोपी महेंद्र महतो को पोस्को की धारा 6 के तहत सजा सुनाई गई हैं.