जमशेदपुर : जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में जंगल में बकरी चढ़ाने के लिए गई एक नाबालिग लड़की को सिकंदर नामक युवक ने जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले की सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सिकंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं. सिकंदर जबतक जीवित रहेंगे तबतक उसे जेल में ही रहने का आदेश दिया गया हैं. अदालत ने उस पर अलग से 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. (नीचे भी पढ़ें)
राशि नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त तीन साल का सजा सुनाई गई हैं. अदालत ने सिकंदर को पोस्को की धारा 4 के तहत सजा सुनाई हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई हैं. 12 मार्च 2021 की सुबह नाबालिग बकड़ी चढ़ाने के लिए जंगल की ओर गयीं थी. उसे सिकंदर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी देते हुए फरार हो गया. नाबालिग किसी प्रकार घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी. तब जाकर मामला परसुडीह थाना तक पहुंचा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.