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jamshedpur-court-three-decisions-जमशेदपुर कोर्ट का तीन अहम फैसला और सुनवाई, order-1-कदमा में महिला को छिनतई कर गोली मारकर हत्या करने वाले दो लोग दोषी करार, order-2-गोलमुरी : कालीमाटी रोड स्थित भारद्वाज होटल मालिक से मारपीट करने वाला मोनी मोहंती साक्ष्य अभाव में बरी, order-3-परसुडीह : राधी टुडू हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद

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जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के बीएच एरिया रोड नंबर तीन में 4 अक्टूबर 2014 की सुबह महिला से चेन छीनतई के क्रम में महिला द्वारा विरोध करने पर अपराधियों महिला की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बर्मामाइंस रघुबर नगर के जितेन्द्र कुमार सिंह एवं मोहम्मद दानिश को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 26 नवंबर को सुनवाई करेगी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई हैं.
क्या है मामला :जमशेदपुर के धातकीडीह सोनार लाईन के रहने वाला परवेज अशरफ की पत्नी नाजनीन परवीन 4 अक्टूबर 2014 की सुबह सवा पांच बजे पड़ोस के रहने वाली अजरा उर्फ यास्मीन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी. लौटते समय वे बीएच एरिया रोड नंबर तीन से घर लौट रही थी जब वे क्वार्टर नंबर 74 सकील अहमद के क्वार्टर के पास पहुंची तभी दो अपराधकर्मी स्कूटी से आए और गले से चेन छीनने का प्रयास किया. विरोध करने पर गोली मारकर दोनों फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने नाजनीन को इलाज के लिए टीएमएच ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में परवेज अशरफ के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.इससे पूर्व भी अपराधियों ने कदमा लिंक रोड में महिला से चेन छीना था. घटना के दिन कदमा लिंक रोड में मॉर्निंग वॉक पर निकली अवंती राजू नामक महिला से भी चेन छीनने का प्रयास किया था. महिला से चेन छीनने के दौरान आधा चेन महिला के पास ही रह गया था.पुलिस ने जितेन्द्र के पास से हत्या और लूटपाट में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी नंबर जेएच 05 एटी – 7824 बरामद की थी.(नीचे भी पढ़े)
गोलमुरी : कालीमाटी रोड स्थित भारद्वाज होटल मालिक से मारपीट करने वाला मोनी मोहंती साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के कालीमाटी रोड स्थित भारद्वाज होटल मालिक के साथ मारपीट, गाली-गलौज और होटल में तोड़फोड़ करने वाला मोनी मोहंती को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में तीन लोगों की गवाही हुई थी. घटना 28 जुलाई 2017 की हैं. होटल मालिक विकास भारद्वाज के बयान पर मोनी मोहंती समेत अन्य के खिलाफ गोलमुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. घटना के दिन साढ़े बारह बजे विकास अपने होटल में था तभी मोनी मोहंती होटल पर आया और खाना पैक करने के लिए कहा, खाना पैक करने के बाद जब रूपए की मांग की गई इतने में मोनी ने लोहे की रड से विकास पर हमला कर दिया. मोनी के साथ आए अन्य भी होटल में घूस आए गाली-गलौज, मारपीट करते हुए होटल में तोड़फोड़ की. घटना के बाद आस पास के लोगों के आते देख सभी वहां से भाग गए. इस मामले पुलिस ने सिर्फ मोनी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. (नीचे भी पढ़े)
परसुडीह : राधी टुडू हत्याकांड के आरोपी रूपाई बास्के को उम्रकैद

जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के गिरजा टोला में 26 मई 2021 की रात राधी टुडू की पीट कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को आरोपी रूपाई बास्के को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी.

क्या हैं मामला :मृतका राधी टुडू 20 वर्षीय सोपोडेरा परसुडीह में पवन कुमार के घर पर किराए में रहती थी और रेजा- कुली का काम कर अपना जीविका चलाती थी. 23 मई 2021 को वह गिरजा टोला में अभियुक्त रूपाई के घर पर आकर साथ रहने लगी. 26 मई की रात उसके साथ मारपीट की गई. सुबह घर वाले को पता चला की वह मर गई हैं. सूचना पर पिता साधु टुडू बड़कागढ़ गम्हरिया निवासी अपने दो बेटे होपना टुडू एवं भोगने टुडू के साथ गिरजा टोला परसुडीह पंहुचे देखा कि उनकी बेटी रूपाई के घर के बहार खटिया पर मृत पड़ी हैं. आस पास के लोगों से पूछने पर बताया कि रात में राधी के साथ मारपीट की गई हैं. मारपीट से उसकी मृत्यु हो गई. साधु टुडू के बयान पर 27 मई 2021 को परसुडीह थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

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