जमशेदपुर : जमशेदपुर के डीसी ऑफिस (जिला समाहरणालय) में लगातार आंदोलन के नाम पर होने वाले जुटान और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकते हुए जमशेदपुर के एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत जमशेदपुर के डीसी ऑफिस के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसके तहत डीसी ऑफिस और उसके 50 मीटर की परिधि के अंदर यह निषेधाज्ञा लागू की गयी है, जिसके तहत पांच या उससे अधिक के जमावड़ा पर रोक रहेगा. इसके अलावा बिना फेस मास्क या कवर के डीसी ऑफिस में प्रवेश पर रोक रहेगा. जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, पुतला दहन समेत तमा कार्यक्रमों पर रोक रहेगा. किसी तरह का अस्त्र-शस्त्र, तीर धनुष, भाला, गढ़ासा समेत तमाम अस्त्र-शस्त्र लेकर रोड पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगा जबकि किसी भी संगठन, राजनीतिक दल द्वारा बिना पूर्व अनुमति के सभा, सम्मेलन, जुलूस निकालने पर रोक रहेगी. उपद्रव रया शांति भंग, सभा, जुलूस, धरना या किसी भी उद्देश्य से पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक रहेगी. इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188, धारा 269, धारा 270 और 271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस आदेश को 26 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है. इस नियम से सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी को अछूता रखा गया है.
jamshedpur-dc-office-144-implemented-जमशेदपुर के डीसी ऑफिस के आसपास के एरिया में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, किसी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस समेत कई रोक, जानें क्या-क्या है रोक
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