जमशेदपुर : दहेज के लिए शीखा कुमारी को ससुराल में प्रताड़ित और हत्या कर दिए जाने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी पति आरूष डे एवं सास उषा डे को धारा 306 ( आत्महत्या के लिए प्रेरित करने) के आरोप में पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं जबकि अदालत ने आरोपियों को भादवि की धारा 498 ए प्रताड़ना में तीन साल का कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों सजांए साथ-साथ चलेगी. मृतका शीखा कुमारी के पिता अतेंद्र कुमार तिवारी का कहना था कि बेटी अपनी मर्जी से आरूष डे के संग शादी की थी. (नीचे भी पढ़ें)
3 अगस्त 2021 की रात बेटी की ससुर निताई डे ने फोन कर जानकारी दी कि शीखा अंदर से दरवाजा बंद कर ली हैं. खोल नहीं रही हैं सुचना पर वह अपने पुत्र रितिकेश तिवारी के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे. देखा कि पुलिस पहुंची हुई हैं. कमरे में जाने पर पाया कि बेटी फर्स पर गिरापड़ा हैं, खून निकल रहा हैं शरीर के विभिन्न अंग से खून निकल रहा हैं. पुलिस ने शीखा की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं. उनका आरोप था कि बेटी अपनी मर्जी से शादी रचाई थी। और उसे 2020 में एक बेटी भी हुई थी. बेटी के पैदा होते ही ससुराल में पति सास ससुर देवर मिलकर दहेज के लिए मारपीट व प्रताड़ित करते थे. घटना के बाद अतेंद्र कुमार तिवारी ने बेटी की सास उषा डे, ससुर निताई डे, पति आरूष डे, देवर को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया गया था.