जमशेदपुर : सिदगोड़ा थाना में फरजी सहारा एजेंट बनकर तीन लाख की ठगी करने के आरोपी सोहन लाल और आशा देवी को जमशेदपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया. उसको तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा छह हजार रुपये का भी जुमार्ना लगाया गया. कांड सिदगोड़ा थाना क्षेत्र का है. सिदगोड़ा दस नंबर बस्ती पदमा रोड निवासी धीरेंद्र कुमार सिंह के पास सोहन लाल और आशा देवी आये और सहारा का पॉलिसी लेने की अपील की. उन लोगों ने अपने आपको सहारा का एजेंट बताया. सहारा के लिए हर माह 30 हजार रुपये जमा करने के लिए पैसे लिये. करीब तीन लाख रुपये हर माह जमा करते हुए हो गया तब धीरेंद्र कुमार सिंह ने पैसे का सर्टिफिकेट मांगा तो नहीं मिला. धीरेंद्र को शक हुआ और वह सहारा ऑफिस गया तो पाया कि वे दोनों सहारा का एजेंट ही नहीं है और उनका कोई पैसा जमा नहीं है. इसके बाद उन्होंने सोहन लाल और आशा देवी को पकड़ा, जिसके बाद दोनों ने एक चेक धीरेंद्र कुमार सिंह को दे दिया, जो बाद में बाउंस कर गया. लिखित भी दिया था कि वे लोग पैसे लौटायेंगे, लेकिन पैसे नहीं लौटाये. इसके बाद धीरेंद्र ने सिदगोड़ा थाना में एक मुकदमा दायर कर दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था. शिकायतकर्ता धीरेंद्र कुमार सिंह की ओर से वकील गौरव पाठक ने कोर्ट में पैरवी की, जिसके बाद केस के आरोपी को सजा सुनाया गया.