जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कागलनगर रोड नंबर 5, सृजन टॉवर निवासी सह टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज कर्मी बिपुल कुमार पर हुई फायरिंग मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -टू आभाष वर्मा की अदालत ने आरोपी सुभाष नगर छोटा गोविंदपुर निवासी मंगल तिवारी, मनीष कुमार पांडेय उर्फ रोशन एवं कैलाश नगर सहरसा बिहार के कन्हैया झा का बयान धारा 313 के तहत कलम बंद किया हैं. बयान में तीनों अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया हैं. (नीचे भी पढ़ें)
इस मामले में कुल 14 लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 23 नवंबर 2013 की शाम साढ़े सात बजे की हैं. पत्नी मौसमी के बयान पर बिष्टुपुर थाने में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पत्नी ने पुलिस को बताया था कि वह सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का शिक्षिका हैं. घटना के दिन शनिवार का दिन था, पति बिपुल कुमार दोपहर दो बजे काम से घर लौटा था. शाम को दोनों बच्चे को लेकर घर से निकले थे. (नीचे पढ़ें पूरी खबर)
बच्चे को सोनारी आशियाना में ड्राइंग क्लास के लिए छोड़कर गए थे. इसी बीच शाम 7.40 बजे पति का फोन आया बोला बच्चे को घर लेकर आने और बताया कि उसे गोली लगी है टीएमएच में हैं. सूचना पर टीएमएच पहुंची. पति दर्द से कहर रहा था और बोला कि यूनाइटेड क्लब के पास मोटरसाइकिल पर सवार युवक आए और टीएमएच जाने का रास्त पूछने लगे इसी बीच उन पर गोली चलाकर वे भाग गए. पुलिस इस मामले में इन तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.